बेंगलुरु में आतंकी गतिविधियों के लिए जेएमबी के 4 सदस्यों को 7 साल की जेल की सजा Bharat News

एनआईए ने कहा कि वह पश्चिम बंगाल का निवासी है मेला सेठ27, कदोर काज़ी 33, मुस्ताफिजुर रहमान39 और अब्दुल करीम, 21, ने भारत में जेएमबी गतिविधियों के लिए बेंगलुरु में डकैतियों के माध्यम से धन जुटाया, विस्फोटक एकत्र किए और आतंकवादी गतिविधियों में उपयोग के लिए रॉकेट लांचर का परीक्षण किया।
आईपीसी और गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत चारों को दोषी ठहराते हुए विशेष न्यायाधीश सीएम गंगाधर ने अपने आदेश में कहा कि वे सात साल की अवधि के भीतर पांच साल के सश्रम कारावास और 40,000 रुपये के जुर्माने की सजा काटेंगे। विशेष लोक अभियोजक पी प्रसन्ना कुमार कहा कि दोषी 12 सदस्यीय गिरोह का हिस्सा थे, जिसने धन जुटाने के लिए 2018 में चार घरों से कीमती सामान चुराया था। कुमार ने कहा, “अब्दुल करीम सात जुलाई, 2013 के बोधगया विस्फोट मामले में शामिल था…।”
Responses